यदि ठेकेदार कर्मचारी भविष्य निधि EPF का योगदान जमा नहीं करता है, तो यह कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 EPF Act का उल्लंघन माना जाता है। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार के खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्यवाहियां हो सकती हैं ठेकेदार को कर्मचारियों के लिए बकाया EPF योगदान के साथ ब्याज वर्तमान में 12% प्रति वर्ष जमा करना होगा। देरी से भुगतान पर EPF अधिनियम की धारा 14B के तहत अतिरिक्त दंडात्मक ब्याज लगाया जा सकता है, जो बकाया राशि का 5% से 25% प्रति माह तक हो सकता है। धारा 7Q के तहत, बकाया राशि पर साधारण ब्याज के अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। EPF संगठन ठेकेदार के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर सकता है। धारा 14(1A) के तहत, यदि ठेकेदार जानबूझकर EPF योगदान जमा नहीं करता, तो उसे 3 साल तक की जेल या 10,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। यदि ठेकेदार बार-बार नियम तोड़ता है, तो धारा 14AA के तहत सजा को 5 साल तक की जेल और 25,000 रुपये तक के जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है।
यदि ठेकेदार एवं कंपनी, छोटा-मोटा उद्योग जिसमे अपने मुख्य मजदूर को epf जमा न कर के, अपने रिस्तेदार का epf जमा करता है, जो मुख्य मजदूर न रहते हुए भी epf का लाभ ले रहा है, और सरकार की आँखों मे धूल झोंकने का काम किया जा ये सब वाक्या कंही-कंही देखा जा रहा है, ये सब कार्य सरकारी अफसर के मिली भगत से किया जाता है जिसमे सरकारी अफसर को कमिशन के रूप मे मोटा पैसा दिया जाता है ध्यान देने योग्य बाते……….. ?
यदि ठेकेदार EPF जमा नहीं करता, तो बकाया राशि जमा करनी होगी। इसके बाद, प्रधान नियोक्ता ठेकेदार से इस राशि की वसूली कर सकता है। ठेकेदार का अनुबंध रद्द किया जा सकता है, और उसे भविष्य के ठेकों से वंचित किया जा सकता है। खाता जब्ती और संपत्ति कुर्की EPFO बकाया राशि की वसूली के लिए ठेकेदार के बैंक खातों को फ्रीज कर सकता है या उनकी संपत्ति कुर्क कर सकता है, जैसा कि धारा 8F में प्रावधान है।ठेकेदार के व्यापारिक लाइसेंस पर भी असर पड़ सकता है।
कर्मचारी शिकायत:- कर्मचारी EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय में शिकायत दर्ज कर सकते हैं या EPFO के ऑनलाइन पोर्टल (EPFiGMS) के माध्यम से अपनी शिकायत में अपनी पूरा विवरण दर्ज कराए कि आप कितने महीने या वर्ष काम किए क्या आपको जो सरकार द्वारा निर्धारित पेमेंट दिया जाता था या नहीं इस सभी चीज की जानकारी अवश्य लिखे । EPFO शिकायत की जांच करेगा और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा।कर्मचारी श्रम अदालत या श्रम आयुक्त के पास भी शिकायत कर सकते हैं
ठेकेदार की बाजार में इज्जत कम हो सकती है, और सरकारी या निजी संगठनों से भविष्य में ठेके मिलने की संभावना कम हो सकती है।
कर्मचारियों के लिए अपनी समझदारी अपने EPF खाते की स्थिति नियमित रूप से EPFO पोर्टल UMANG ऐप, या पासबुक के माध्यम से जांचें। यदि ठेकेदार EPF जमा नहीं कर रहा है, तो तुरंत क्षेत्रीय EPF कार्यालय में शिकायत दर्ज करें।अपने रोजगार अनुबंध और वेतन पर्ची को सुरक्षित रखें, क्योंकि ये शिकायत के समय सबूत के रूप में काम आएंगे, लेकिन कुछ जगहों पर ठेकेदार द्वारा वेतन पर्ची नहीं दिया जाता EPF न जमा करने पर ठेकेदार के खिलाफ क्या हो सकती है कार्रवाई EPF अधिनियम, 1952 के तहत, ठेकेदार के लिए अपने कर्मचारियों का EPF योगदान जमा करना अनिवार्य है। अगर ठेकेदार ऐसा नहीं करता, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सबसे पहले, उसे बकाया राशि के साथ 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होगा। इसके अलावा, 5% से 25% प्रति माह तक का दंडात्मक ब्याज भी लग सकता है। कानूनी तौर पर, ठेकेदार के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसमें 3 से 5 साल तक की जेल और 10,000 से 25,000 रुपये तक का जुर्माना शामिल हो सकता है
अगर ठेकेदार बार-बार नियम तोड़ता है, तो सजा और सख्त हो सकती है। EPF संगठन ठेकेदार के बैंक खातों को फ्रीज कर सकता है या उनकी संपत्ति कुर्क कर सकता है। अगर ठेकेदार सरकारी संगठन के लिए काम कर रहा है, तो संगठन को बकाया राशि जमा करनी पड़ सकती है, और ठेकेदार का अनुबंध भी रद्द हो सकता है। कर्मचारियों को सलाह है की अपने EPF खाते की स्थिति नियमित रूप से जांचें। अगर ठेकेदार EPF जमा नहीं कर रहा, तो EPFO के ऑनलाइन पोर्टल या क्षेत्रीय कार्यालय में शिकायत दर्ज करें।